शैलेन्द्र पाठक, बिलासपुर। बहुचर्चित अंतागढ़ टेपकांड मामले में हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के दामाद डॉ पुनीत गुप्ता, मंतूराम पवार और पूर्व मंत्री राजेश मूणत को आज राहत नहीं मिली है. जस्टिस आरसी सामंत ने सुनवाई से इंकार करते हुए खुद को अलग कर लिया है. अब इस मामले की सुनवाई लिस्टिंग के बाद दूसरे बेंच में होगी.

आपको बता दें इस मामले में पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता, मंतूराम पवार और पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अग्रिम जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दिया था. जिसके बाद डॉ पुनीत गुप्ता और मंतूराम पवार ने हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी.

गौरतलब है कि कांग्रेस प्रवक्ता किरणमयी नायक की रिपोर्ट के आधार पर अंतागढ़ टेपकांड मामले में पंडरी पुलिस ने डॉ. पुनीत गुप्ता, पूर्व प्रत्याशी मंतूराम पवार, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व सीएम अजीत जोगी और विधानसभा सदस्य अमित जोगी के खिलाफ धारा 171 ई, 171 एफ, 406, 420, 120, धारा 9, 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था.

किरणमयी नायक ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि भाजपा की ओर से राजेश मूणत और पुनीत गुप्ता ने 2014 के अंतागढ़ उपचुनाव में तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम पवार को आर्थिक प्रलोभन देकर खरीद लिया था. इसके लिए उन्होंने अजीत और अमित जोगी के साथ मिलकर साजिश रची थी. इस मामले में मंतूराम पवार रुपये लेकर नाम वापस ले लिया था. यह पूरी तरह खरीद-फरोख्त और षड़यंत्र का मामला है.