दिल्ली. कोरोना वायरस के खतरे के कारण मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री बढ़ गई है. बाजार में मनमाने दाम पर बिक्री हो रही थी. लोगों ने इसकी शिकायत की थी. शिकायत सही पाए जाने पर भारत सरकार ने मास्क की कीमत तय कर दी है. लोगों को अब 10 रुपए में मास्क उपलब्ध होगी.
सरकार ने इनके उत्पादन, बिक्री और वितरण पर नियंत्रण करेगी. इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची में रखा गया है. अगर किसी ने मास्क और सैनिटाइजर मनमाने दाम पर बेचेगी तो उनको जेल की सजा होगी.
बता दें कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु की सूची में जिन चीजों को शामिल किया गया है, सरकार उन चीजों का उत्पादन, बिक्री, दाम, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है. इस कानून में मनमाने दाम पर बेचने, जमाखोरी या कालाबाजी की स्थिति में 7 साल जेल की सजा तक का प्रावधान है.