रायपुर. राज्य सरकार ने नीतिगत बड़ा फैसला किया है. इस फैसले में प्रोबेशन पीरियड में रहने वाले डिप्टी कलेक्टरों और जनपद के सीईओ को तहसीलदार की शक्तियां मिल जाएंगी. राजस्व विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर ये फैसला किया है.
माना जा रहा है कि चुनाव के वक्त तहसीलदारों की कमी को दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया है. राजस्व विभाग के सचिव एनके खाखा के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में लिखा है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य सरकार प्रोबेशन पीरियड में काम कर रहे डिप्टी कलेक्टरों एवं जनपद पंचायतों को तहसीलदार की शक्तियां देती हैं.
माना जा रहा है कि ये पैसला कलेक्टरों की शिकायत पर लिया गया है. जिसमें उन्होंने तहसीलदारों की संख्या कम होने से चुनावी कार्य में दिक्कतों का हवाला दिया था.