रायपुर. छत्तीसगढ़ में फर्जी आदिवासी करार दिए जाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट में संत कुमार नेताम द्वारा लगाए गए याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.
याचिकाकर्ता संत कुमार नेताम ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. संतकुमार की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश को ही बरकरार रखा है.
दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार की एक उच्च स्तरीय कमेटी ने अजित जोगी को आदिवासी मानने से इंकार कर दिया था. इस कमेटी ने उनका आदिवासी समुदाय का जाति प्रमाण पत्र भी निरस्त कर दिया था. जिसको चुनौती देते हुए जोगी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे. कोर्ट ने तकनीकी आधार पर अजीत जोगी की याचिका को सही माना.
हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर फैसला लेते हुए कोर्ट ने कहा था कि नई हाई पॉवर कमेटी बनाकर इस मामले की जांच की जाएगी. लेकिन संत कुमार नेताम ने सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की थी. जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.