रायपुर। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बिलासपुर उच्च न्यायालय में दाखिल की गई याचिका पर फैसला अगले साल 2 जनवरी को होगा. इसके पहले सितंबर में मामले में हुई सुनवाई के दौरान इसे दूसरे कोर्ट में भेज दिया गया था. राजेन्द्र सिंग शामंत की अदालत में दिनांक 14 नवंबर को केस पर बहस पूरी होने पर आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया था. अब इस मामले में कोर्ट 2 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा कि याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत करना है या नहीं.
आपको बता दें कि मनजीत कौर बल और कृष्ण कुमार साहू ने याचिका दायर कर मंत्री चंद्राकर पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगात हुए जांच की मांग की है. याचिका में दावा किया गया है कि मंत्री चंद्राकर ने भ्रष्टाचार से मोटी रकम अर्जित की है.
गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निचली अदालत में अपील करने का निर्देश दिया था. इससे पहले निचली अदालत ने मंत्री जी की चल और अचल संपत्ति की जांच की प्रक्रिया शुरू करने की नींव रख दी थी. लेकिन निचली अदालत के फैसले को देखते हुए चंद्राकर ने मामले को फ़ौरन रोकने के लिए बिलासपुर हाई कोर्ट का रुख किया था. तब तकनीकी आधार पर याचिका हाईकोर्ट में निरस्त हो गई थी. अगस्त 2017 को हाईकोर्ट से याचिका निरस्त होने के बाद नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अपील की गई थी. जिसमें सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को निपटारे के लिए निचली अदालत को सौंप दिया था.