रायपुर- छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले पर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि -हम न्यायालय के अंतरिम आदेश का सम्मान करते हैं. उसका पालन करेंगे.
उन्होंने कहा कि संसदीय सचिव की नियुक्ति को लेकर तीन रिट पिटीशन दायर किये गए थे. इस पर ही हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने कहा है कि- संसदीय सचिव तब तक कार्य नहीं कर सकेंगे, जब तक राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं को जाएगी.
डॉ. रमन सिंह ने कहा कि विधानसभा में संसदीय सचिवों के दायित्व पर हाईकोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है. संसदीय सचिव हाउस के अंदर जो उनका दायित्व है, उसका निर्वहन करते रहेंगे.