साईं प्रसाद चिटफण्ड कम्पनी का डायरेक्टर बाला साहेब भापकर को मुम्बई से रायगढ़ लाया गया
भारत में करीब 1500 करोड रूपयों की धोखाधड़ी का है आरोपी
छत्तीसगढ़ सहित 18 राज्यों में कम्पनी थी संचालित

रायगढ़। छत्तीसगढ़ सहित 18 राज्यों के लोगों को 15 सौ करोड़ से अधिक का चुना लगाने वाले साईं प्रसाद कंपनी के डायरेक्टर बाला साहेब अब मुंबई से छत्तीसगढ़ पुलिस के कब्जे में आ गया है. छत्तीसगढ़ की रायगढ़ पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर मुंबई से लेकर आई है.

बाला साहेब भापकर पर रायगढ़ के कोतवाली थाना, चक्रधरनगर एवं सारंगढ़ में कई मामले में दर्ज हैं. निवेशकों का आरोप है कि कम्पनी साईं प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड लोगों को रूपये सीमित समय में दुगने होने का लालच देकर उनसे धोखाधड़ी की है. इस मालमे में चिटफण्ड कम्पनी के विरूद्ध थाना कोतवाली (चौकी जूटमिल) में अपराध क्रमांक 378/16 धारा 420,120बी, भा.दं.वि. एवं छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 6, 10 का अपराध डायरेक्टर एवं अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध है.  रायगढ़ पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. तभी है रायगढ़ पुलिस को जानकारी मिली की बाला साहेब मुम्बई के आर्थर रोड जेल में बंद है. जानकारी के बाद रायगढ़ पुलिस टीम मुम्बई रवाना हुई. मुंबई जाकर छत्तीसगढ़ पुलिस आरोपी को प्रोडक्शन वारंट में रायगढ़ लेकर आई. रायगढ़ में आरोपी को सी.जे.एम. न्यायाल पेश किया. न्यायालय से रायगढ़ पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर देने को कहा इस पर कोर्ट ने 2 दिन का पुलिस रिमाण्ड दे दिया.

पुलिस पूछतातछ में आरोपी ने बताया कि वह वर्ष 1994 से 2000 तक एक कम्पनी में काम करता था. यहीं से उसे स्वयं की कम्पनी चालू करने का आडिया आया.और अपनी पत्नी के साथ मिलकर वर्ष 2000 में साईं प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी खोली.  बाद में इस कम्पनी में अपने बेटे को भी शामिल किये. इनकी कंपनी का मेन ब्रांच पुणे में है जिसका भारत के 18 राज्यों में कारोबार फैला है. आरोपी ने कम्पनी द्वारा भारत में करीब 1500 करोड रूपये की धोखाधड़ी करना बताया है तथा इसके पास करीब 2805 करोड की सम्पत्ति है.  थाना कोतवाली के अतिरिक्त थाना चक्रधरनगर में इस कम्पनी के विरूद्ध अप.क्र.126/16 धारा 420,120बी, 409,34 भा.दं.वि. एवं छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 6, 10 तथा सारंगढ़ में अप.क्र.69/18 धारा 420 ता.हि. पंजीबद्ध है.  आरोपी ने इसकी पत्नि वंदना भापकर को जिला जेल दुर्ग तथा लडक़ा शशांक भापकर जयपुर के जेल में निरूद्ध होना बताया है . पुलिस चौकी जूटमिल की रिमाण्ड अवधि समाप्ति होने पर आरोपी को न्यायालय पेश किया जाएगा.