रायपुर। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति सुखपाल सिंह की नियुक्ति को रद्द कर दी है. जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय अग्रवाल की डबल बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए आज ये फैसला सुनाया.
राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर डॉ अविनाश सामल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में कुलपति सुखपाल की नियुक्ति को प्रोफेसर ने गलत बताते हुए सेवा विस्तार प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया था.
आपको बता दें कि बिलासपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के नियुक्ति को लेकर भी बड़ा विवाद हुआ था. जिसके बाद तत्कालीन कुलाधिपति राज्यपाल बलरामजी दास टंडन ने नियुक्ति रद्द कर दी थी. वहीं पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भी कुलपति की नियुक्ति को लेकर विवाद हुआ था. मामला कोर्ट में गया जहां कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.