रायपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के बाद आयुष्मान योजना की विसंगतियों को लेकर हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉ राकेश गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं और सीएजी रायपुर को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने राज्य में 2010-11 से चल रही इस योजना के लिए संचालित सोसायटी को गैरकानूनी बताया है, उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से इसका किसी भी प्रकार का वैधानिक गठन नहीं हुआ है और ना ही इसका किसी प्रकार का रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी में पंजीयन हुआ है.
उन्होंने पत्र में लिखा है कि इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पदों पर स्टेट नोडल एजेंसी और जिलावार स्वीकृत पदों में छत्तीसगढ़ संविदा नियम लागू होते हैं, लेकिन फिर भी इन नियमों को तोड़ मरोड़ कर अनुकूल बनाया है, साथ ही पारदर्शिता से ऑडिट भी नहीं की गई है.
इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के पूरे स्टाफ को आयुष्मान की गाइडलाइन के अनुसार नहीं बनाया गया है,और ना ही आरएसबीवाई और एमएसवीवाई के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी की योग्यता आयुष्मान की केंद्रीय गाइडलाइन के अनुसार रखी गई है. छत्तीसगढ़ संविदा सेवा अधिनियम 2012 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अनुसार ही विभागाध्यक्ष या विभाग प्रमुख संविदा सेवा वृद्धि देते हैं . इन नियमों का पालन भी अभी तक नहीं हुआ है. आप से अनुरोध है कि नियमों के अनुकूल पालन करते हुए अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जांच होने तक पद मुक्त किया जाए ताकि जांच की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके.