शैलेन्द्र पाठक, बिलासपुर। अंतागढ़ टेपकांड मामले में एसआईटी जांच और एफआईआर निरस्त करने की मांग को लेकर लगी याचिका की आज जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने एफआईआर निरस्त करने की मांग की याचिका को स्वीकार कर लिया है वहीं एसआईटी जांच को निरस्त करने के मामले में सुनवाई से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने एसआईटी जांच निरस्त करने के याचिकाकर्ताओं के आवेदन में सुनवाई करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि ऐसी ही एक जनहित याचिका डबल बेंच में लगी हैं. जिसकी सुनवाई वहां होना है.
कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सीएम भूपेश बघेल को व्यक्तिगत रुप से पार्टी बनाए जाने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि सीएम का पद संवैधानिक होता है जिसकी वजह से उन्हें पार्टी नहीं बनाया जा सकता. वहीं मामले में एफआईआर दर्ज कराने वाली कांग्रेस की किरणमयी नायक और राज्य सरकार को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.
कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 14 मार्च मुकर्रर किया है. वहीं कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि इस मामले में अगली सुनवाई तक कोई भी कार्यवाही न करे जिससे कि याचिकाकर्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो.
आपको बता दें मंतूराम पवार और डॉ पुनीत गुप्ता ने अपने आवेदन में न्यायालय से सीएम भूपेश बघेल और एफआईआर दर्ज कराने वाली कांग्रेस नेत्री किरणमयी नायक को पार्टी बनाए जाने की मांग की थी.