बिलासपुर. जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) सुप्रीमो अजीत जोगी ने अंतागढ़ टेप कांड में एफआईआर दर्ज किए जाने के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका लगाई है.

कांग्रेस नेत्री किरणमयी नायक की ओर से अंतागढ़ टेप कांड को लेकर पंडरी थाने में एफआईआर दर्ज कराया था. पहले भी इस मामले में मंतूराम पवार ने एफआईआर को विधि विरुद्ध बताया था. वहीं अजीत जोगी की ओर पेश याचिका में कहा गया है, चूंकि मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लग चुका है, इसलिए पांच साल बाद किरणमयी नायक द्वारा दर्ज एफआईआर विधि विरुद्ध है, इसलिए एफआईआर को निरस्त किया जाए.

एसआईटी के बाद एफआईआर पर सवाल

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्तासीन होते ही अंतागढ़ टेप कांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था. एसआईटी ने मामले में जांच शुरू करते हुए गवाहों को बाकायदा पूछताछ शुरू कर चुकी है, लेकिन अचानक ही 3-4 फरवरी की दरमियानी रात कांग्रेस प्रवक्ता और अधिवक्ता किरणमयी नायक ने पंडरी थाना 7 धाराओं में पूर्व सीएम अजीत जोगी, पूर्व विधायक अमित जोगी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व विधायक मंतूराम पवार और डॉ. पुनीत गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. किरणमयी नायक ने यह भी कहा था कि उनके पास इस मामले के ऑडियो क्लिप मौजूद है.

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