रांची. सीबीआई की विशेष कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता लालू यादव को बहुचर्चित चारा घोटाले में साढ़े तीन साल की सजा सुना दी इसके साथ ही उन पर पांच लाख का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया. गौरतलब है कि इस बारे में कोर्ट को अपना फैसला 3 जनवरी को सुनाना था लेकिन इसे एक अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने के कारण आज के लिए टाल दिया गया था.

सीबीआई की विशेष अदालत ने 900 करोड़ रुपये के चारा घोटाले में 23 दिसंबर को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया था. उनके साथ इस मामले में 15 अन्य लोगों की भी संलिप्तता पाई गई थी. 20 साल पुराने इस मामले में आरोपी बनाए गए सात लोगों को आरोप मुक्त किया जा चुका है. जिनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भी शामिल हैं. लालू प्रसाद यादव इस वक्त झारखंड की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं. आज सुबह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लालू प्रसाद यादव औऱ अन्य आरोपियों की सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी हुई. राजद के तमाम नेताओं के भी कोर्ट पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया. राजद नेताओं का कहना है कि वो सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे और इसके लिए उन्होंने कानूनी सलाह मशविरा लेना शुरू कर दिया है. खास बात ये है कि इस मामले में 34 आरोपी थे जिनमें 11 की मामले की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है जबकि एक सीबीआई का सरकारी गवाह बन गया था. लालू प्रसाद पर चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में भी मुकदमा चल रहा है.

सबकी नजरें सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा लालू को सजा की घोषणा पर टिकी थी. अब लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई. अब इस फैसले के बाद राजद और भाजपा आगे की रणनीति तय करेंगी.

चारा घोटाला खास.

  1. सीबीआई की विशेष अदालत में जज शिवपाल सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत अन्य आरोपियों के भविष्य का फैसला किया.
  2. लालू के वकीलों ने बार बार उनकी उम्र और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होने की दलील देकर कम से कम सजा देने की अपील की.
  3. अदालत नाम के वर्णानुक्रम में एक एक करके सभी आरोपियों की दलील सुनकर फैसला सुरक्षित कर रही है.
  4. गौरतलब है कि 1990 से 1994 के बीच देवघर ट्रेजरी से करोड़ों रुपये अवैध तरीके से पशु चारे के नाम पर निकाले गए.
  5. इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्रा समेत अन्य आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है.