विधि अग्निहोत्री रायपुर । 15 अगस्त को पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है. हर घर, गली, मोहल्ले, ऑफिस में तिरंगा फहराकर लोग राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करते है. आजकल तो लोग अपनी गाड़ियों में भी तिरंगा लगा देशभक्ति प्रकट करते हैं लेकिन देश भक्ति करने से पहले थोड़ा जान लें कि कहीं भूल वश आप से तिरंगे का अपमान तो नहीं हो रहा.
आइये जानते हैं राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के नियम और कानून-
1. तिरंगा हमेशा सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही फहराया जा सकता है.
2. तिरंगे को कभी झुकाया नहीं जाता, न ही जमीन पर रखा जाता है. आदेश के बाद ही सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराया जा सकता है.
3. झंडे को कभी पानी में नहीं डुबोया जा सकता, झंडे को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुचाया जाता है. झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं.
4. तिरंगे का आकार आयताकार होना चाहिए. इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना चाहिए.
5. तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए.
6. केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके तिरंगा फहराना गलत है.
7. तिरंगे को हमेशा अपने पास की सबसे ऊंची जगह पर फहराना चाहिए.
8. तिरंगे का इस्तेमाल किसी कार्यक्रम में मेज को ढकने या मंच को सजाने में नहीं किया जाता है.
9. कभी भी फटा या मैला-कुचैला तिरंगा नहीं फहराया जाता है. झंडा फट जाए, मैला हो जाए तो उसे एकांत में आग में जला देना चाहिए या अन्य किसी तरीके से नष्ट करना चाहिए, ताकि उसकी गरिमा बनी रहे. झंडे को पवित्र नदी में जल समाधि भी दी जा सकती है
10. तिरंगे के कपड़े बनाकर पहनना गलत है. तिरंगे को अंडरगार्मेंट्स, रुमाल या कुशन आदि बनाकर इस्तेमाल करना तिरंगे का अपमान है.
11. सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए फैसले के अनुसार अब सूर्यआस्त के बाद भी तिरंगा फहर सकता है बशर्ते उस पर पर्याप्त रोशनी पड़ रही हो, जिसमें तिरंगा दूर से ही साफ नज़र आए.