सत्यपाल राजपूत, रायपुर। राजधानी में कोरोना वायरस के लगातार मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञ कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करना इसकी मुख्य वजह मानते हुए लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है. हालांकि नगर निगम और पुलिस भी मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है.
कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए फेस मास्क को सार्वजनिक जगहों पर पहनना अनिवार्य बताया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दिशा निर्देश जारी कर एक समुदाय, होम केयर और जो लोग मरीज़ों का ध्यान रख रहे हैं और जिन इलाकों में कोविड-19 के मामले आए हैं, वहां लोगों को मास्क ज़रूर पहनने, सामाजिक दूरी और हाथों को समय-समय पर धोने को बेहद जरूरी बताया है.
मास्क पहनना अनिवार्य
छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए राज्य में प्रत्येक नागरिक के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है..बिना मास्क लगाए पाए जाने पर 100 रुपए जुर्माना, सार्वजिनक स्थानों पर थूकने पर 100 रुपए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 200 रूपए जुर्माने का प्रावधान किया है.
नवजात और 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर में रहे
प्रवक्ता एवं संभागीय संयुक्त संचालक डॉ. सुभाष पांडेय का कहना है जिस तरह से वयस्क को कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है, उसी तरह से नवजात और कम उम्र के बच्चों को भी हो सकता है. नवजातों और छोटे बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सामाजिक दूरी ही सबसे बेहतर विकल्प है. नवजात या एक वर्ष तक के बच्चे जिन्हें बहुत आवश्यक है बाहर ले जाना तो उन्हें मास्क पहनाएं मगर नाक से थोड़ा सा स्पेस देकर. 2 वर्ष के ऊपर बच्चों को बाहर ले जाया जा रहा है तो उन्हें मास्क पहनाना चाहिए. डॉ. पांडेय ने बताया छोटे बच्चों की जो केयर टेकर, आया है उसे भी मास्क पहनना चाहिए बच्चे की देखभाल करते वक्त. साथ ही अगर वह कोरोना प्रभावित इलाके से आ रही है तो उसकी जांच करानी चाहिए.
सार्वजनिक स्थल में ना जाएं
ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. राकेश गुप्ता का कहना है “सार्वजनिक स्थलों में जाते समय सभी को मास्क और शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन करना चाहिए. पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीज और बच्चे बुजुर्ग सार्वजनिक स्थल में ना जाएं“
यूरोलॉजिस्ट डॉ. ललित शाह का कहना है “लोग अब कोरोनावायरस संक्रमण को लेकर पहले जैसे सजग नहीं हैं. जबकि डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी दिशा निर्देश में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर बल दिया है. लेकिन लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे और और सोशल डिस्टेंसिंग पर भी ध्यान नहीं दे रहे. जबकि यही वक्त है जब लोगों को सचेत होने की जरूरत है.“ नगर निगम और ट्रैफिक अधिकारियों को भी नियम का पालन करवाने के लिए सख्ती करनी होगी.
नगर निगम ने वसूला 2 लाख रुपए जुर्माना
नगर निगम रायपुर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम ने मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और यहां वहां थूकने वालों पर कार्रवाई की है. मार्च से 14 जुलाई तक निगम ने मास्क नहीं लगाने वाले कुल 19,015 पर कार्रवाई और 15 जुलाई को 11,462 रूपए, थूकने और गंदगी फैलाने वाले 998 पर कार्रवाई कर 1,50,570 रूपए तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले 1539 पर कार्रवाई कर 209170 रूपए जुर्माना किया है.
यातायात पुलिस या पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूला है. अप्रैल में 1654 लोगों पर कार्रवाई कर 330800 रूपए, मई में 523 पर कार्रवाई 104600 रूपए, जून में 819 पर कार्रवाई 162600 रूपए तथा 13 जुलाई तक 613 लोगों पर कार्रवाई कर 1222600 रूपए वसूला है..
डब्ल्यूएचओ के दिशा-निर्देश
– जहां संक्रमण ज्यादा है, वहां के लोगों को हर हाल में मास्क पहनना चाहिए. इसके साथ ही भीड़भाड़ वाली जगहों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल और दुकानों में भी मास्क पहनना बेहद जरूरी है.
– सभी स्वस्थ लोगों को तीन परतों वाला फैब्रिक मास्क पहनना अनिवार्य बताया गया है. जो लोग बीमार हैं, वह ही केवल मेडिकल ग्रेड का मास्क पहनें.
– जिन जगहों पर संक्रमण का स्तर बहुत ज्यादा है, वहां सभी लोगों को मेडिकल-ग्रेड का मास्क ही इस्तेमाल करना चाहिए. अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही मरीजों और वहां मौजूद सभी लोगों को मेडिकल- ग्रेड का मास्क पहनना चाहिए.