रायपुर.. राज्य शासन द्वारा मंत्रालय स्थित चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर के अधिष्ठाता डॉ. विष्णु दत्त को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय स्वर्गीय श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर रहेगा।

डॉ. विष्णुदत्त का निलम्बन आदेश कल 12 अगस्त को चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। निलम्बन आदेश में डॉ. विष्णु दत्त पर बिना सक्षम अनुमति के संविदा नियुक्ति करने का आरोप लगाया गया है। आदेश में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया संविदा नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन होना नहीं पाया गया है और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन भी नहीं कराया गया है। इनके कार्यकाल में दवाई आदि की खरीदी क्रय नियमों का पालन न करते हुए की गई है। इस तरह से इनके विरूद्ध काफी गंभीर शिकायतें प्राप्त हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि डॉ. विष्णु दत्त बिना अनुमति एवं सूचना के अपने मुख्यालय से बाहर रहते है। डॉ. विष्णु दत्त द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करने तथा नियमों के विपरित नियुुक्ति/ दवाई आदि क्रय करने में आचरण नियम 1965 का उल्लंघन किया गया है।