भिलाई। दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आज सुबह एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, अब जिला पूरी तरह (टोटल) अनलॉक हो चुका है. रात 8 बजे तक दुकानें खुल रही थी. उसे सामान्य समय तक कर दिया गया है. यानि कि अब व्यापारी अपने टाइम पर दुकान खोल सकेंगे और बंद कर सकेंगे. वहीं लंबे समय से बंद चौपाटी को खोलने का आदेश जारी हो गया है. सिविक सेंटर में सबसे ज्यादा चाैपाटी है जो लंबे समय से बंद है.

कलेक्टर ने क्या जारी किया है आदेश में, पढ़िए

-वैवाहिक कार्यक्रम, होटल / रेस्टोरेंट में हाउस डायनिंग एवं होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट-बार क्लब, राज्य शासन के निर्देशानुसार संचालित सेवाएँ तथा थोक माल / वेयरहाउस / कार्गो / फल / सब्जी की लोडिंग / अन-लोडिंग अपने सामान्य समय पर की जावेगी.

-प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट / सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी / बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, मदिरा दुकान, ठेला, चौपाटी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम व ग्रंथालय इत्यादि रविवार सहित सभी दिवस में उनके प्रचलित समय पर खोले जा सकेगें किन्तु सभी ग्रंथालय का संचालन उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के साथ तथा कोविड-19 टीके के दोनो डोज ले चुके सदस्यों को प्राथमिकता देते हुए पहले आओ, पहले पाओ के नियम अनुसार किया जा सकेगा.

-सभी वाटर पार्क, थीम पार्क, सिनेमा हॉल / थियेटर, स्विमिंग पूल तथा सामूहिक स्थल इत्यादि आम जनता हेतु उनके प्रचलित समय पर खोले जा सकेंगें किन्तु सिनेमा हॉल / थियेटर का संचालन उनकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए ही किया जा सकेगा.

संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा नगरीय निकाय / विभाग इसके लिए उत्तरदायी होगें. भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी गाईडलाईन का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा.

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