नई दिल्ली। ताजमहल के संरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी की उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर विजन डाक्यूमेंट देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सरकार से कहा कि हम ताजमहल को लेकर चिंतित है, सरकार की किसी एक्टिविटी का हम विरोध नहीं करते, लेकिन हम लोकेशन को लेकर चिंतित हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से कहा कि बिना विजन डॉक्यूमेंट के हम, आपकी किसी और अर्जी पर सुनवाई नहीं करेंगे. बिना विजन डॉक्यूमेंट के मामले की सुनवाई कैसे करे? विजन डॉक्यूमेंट के बाद ही मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी.
कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि दो महीने के भीतर बताए कि आगरा को हैरिटेज सिटी घोषित कर सकते है या नहीं? इस मामले में भी कोर्ट ने सरकार से दो महीने के भीतर अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है.