Delhi News: दिल्ली के निजी अस्पतालों में कम आय वर्ग के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा को लेकर दिल्ली सरकार ने एक अहम जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट में दी है. दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि मुफ्त इलाज के लिए तय सालाना आय सीमा को मौजूदा 2 लाख 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की तैयारी की जा रही है. हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की बात सुनने के बाद निर्देश दिया है कि आय सीमा बढ़ाने को लेकर लिए गए अंतिम निर्णय की कॉपी अदालत के रिकॉर्ड पर रखी जाए. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जनवरी की तारीख तय की है. उस दिन दिल्ली सरकार को इस पूरे मामले पर स्टेट्स रिपोर्ट भी पेश करनी होगी.
जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच के सामने से पेश की गई. दिल्ली सरकार के वकील ने बताया कि 2 दिसंबर को डॉ. एसके सरीन समिति की बैठक हुई थी. इस बैठक में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया गया. सरकार ने इस संबंध में जरूरी दस्तावेज तैयार कर लिए हैं और फाइल फिलहाल सक्षम प्राधिकरण के पास मंजूरी के लिए लंबित है. जैसे ही अंतिम फैसला होगा, आदेश लागू कर दिया जाएगा.
डॉ. एसके सरीन कमेटी में एमिकस क्यूरी के तौर पर जुड़े वरिष्ठ वकील अशोक अग्रवाल ने अदालत को बताया कि दिल्ली में कुल 62 निजी अस्पताल ऐसे हैं. जहां ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत 1000 से ज्यादा बेड आरक्षित हैं. इन अस्पतालों में पूरे देश से आने वाले ईडब्ल्यूएस मरीज मुफ्त इलाज करा सकते हैं. आय सीमा बढ़ने से ज्यादा गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को इसका लाभ मिलेगा.
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक


