नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने न्यायालय के सिंगल बेंच के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी है. याचिका में 21 दिसंबर के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है. इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि न्याय के हित में इमारत खाली करने के आदेश पर रोक लगाना जरुरी है. रोक नहीं लगी तो ये कभी पूरा न होने वाला नुकसान होगा. एजेएल की इस याचिका पर 9 जनवरी को सुनवाई हो सकती है.

इससे पहले 21 दिसंबर को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने हेराल्ड हाउस को दो सप्ताह के भीतर खाली करने का निर्देश दिया था. न्यायालय ने इसके साथ यह भी कहा था कि तय समय के भीतर अगर एजेएल बिल्डिंग खाली नहीं करती है तो उस पर कार्रवाई होगी.

आपको बता दें कि केन्द्र सरकार ने 30 अक्टूबर को हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया था. जिसके खिलाफ एजेएल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील किया था. मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सालिसिटर जनरल मेहता ने कोर्ट में दलील दी थी कि2008 के बाद से नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन नहीं हो रहा है. जब 2016 में भवन का निरीक्षण कर नोटिस जारी किया गया उसके बाद हेराल्ड का फिर से प्रकाशन शुरु किया गया.