रायपुर। जमीन बेचने के नाम पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है. न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने पुलिस को आदेश दिया है. मामला 2010 का भावना वच्छानी नाम की एक महिला ने ग्राम खम्हारडीह में स्थित 2200 स्क्वायर फीट जमीन का सौदा एलआईसी में कार्यरत बलदाऊ यादव से 28 लाख रुपए में किया. बयाना के तौर पर उन्होंने बलदाऊ को 5 लाख रुपए का भुगतान चेक से किया.

उधर जमीन का डायवर्सन नहीं होने की वजह से पीड़ित पक्ष ने 2013 में उसका डायवर्सन कराया. डायवर्सन होने के बाद बलदाऊ ने जमीन बेचने से इंकार कर दिया. पीड़िता के परिजनों के मुताबिक बलदाऊ ने उन्हें बयाना के तौर पर दिए गए पैसे देने से इंकार कर दिया. वहीं उन्हें यह भी पता चला कि आरोपी ने 2009 में अशोक श्रीवास्तव नाम के किसी और व्यक्ति से भी जमीन का सौदा किया था.

मामले की शिकायत पीड़िता द्वारा पंडरी थाना में दी जिस पर पुलिस द्वारा धारा 155 के तहत पुलिस हस्ताक्षेप अयोग्य अपराध कहकर न्यायालय में जाने की सलाह दी. पीड़िता द्वारा इस मामले में न्यायालय की शरण ली गई. जिस पर न्यायालय ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है.