रायपुर। कोराना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य परिवहन विभाग ने तमाम सार्वजनिक परिवहन पर 31 मार्च तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. इसमें बस के अलावा ऑटो टैक्सी और ई-रिक्शा शामिल है.
राज्य परिवहन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत की ओर से 23 मार्च को प्रदेश के तमाम क्षेत्रीय परिवहन, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन और जिला परिवहन अधिकारी को आदेश जारी किया गया है, इसमें छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से संक्रमण को देखते हुए इसके प्रसार पर रो लगाने के लिए अंतरराज्यीय परिवहन के साथ-साथ प्रदेश के भीतर सार्वजनिक परिवहन पर रोक लगाने की बात कही गई है. सार्वजनिक परिवहन पर लगाई गई यह रोक 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी.

देखें परिवहन विभाग द्वारा जारीआदेश ….