रायपुर. विधान सभा के मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल में आज नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को लीज पर दिए जाने का मामला उठाया. राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय से पूछा- मंत्री जी पट्टे की परिभाषा बताएं?

जिस पर मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने पट्टे के बारे में बताया. इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिसूचित और गैर अधिसूचित दोनों क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन को गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग को पट्टे पर दे सकता है. फिर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आदिवासियों के जमीन के बारे में चिंता प्रकट कर रहें हैं. आदिवासी अपनी जमीन को किसी को भी लीज पर दे सकते हैं, ये 1959 का कानून है. बेनामी जमीन बिक्री लीज के बहाने में कर के आदिवासियों का हक मारा जा रहा है. इसे बंद करने के लिए सरकार क्या कोई अध्यादेश लाकर बंद करने पर विचार करेगी?

जिसके जवाब में मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने कहा- इस मुद्दे पर राजनीति नहीं हो.ये बहुत पहले का कानून है. इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा- इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए.