नई दिल्ली। चाइल्ड पॉर्नोग्राफी रोकने के लिए भारत सरकार ने एक नया कानून प्रपोज किया है. वाट्सअप में तेजी से चाइल्ड पॉर्नोग्राफी शेयर करने से रोकने के लिए सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स ऐक्ट के में कुछ संशोधन करने की तैयारी की है. नए प्रावधान के मुताबिक अगर कोई वाट्सअप पर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के क्लिप्स भेजता है तो उसे सात साल की जेल हो सकती है. इसमें प्रावधान रखा गया है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी ऐसे मामलों में होती है तो उसे बेल भी नहीं मिलेगी. इसके साथ ही उस व्यक्ति को भारी जुर्माना भी देना होगा.
जो कानून लाया जा रहा है उसके मुताबिक यूजर्स के पास चाइल्ड पॉर्नोग्राफी की क्लिप आती है तो उसे अथॉरिटी को रिपोर्ट करना होगा. अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इसके लिए उसे भी भारी पेनाल्टी देनी होगी. TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट में संशोधन कानून मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास अप्रूवल के लिये गया है. रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते भर में दोनों मंत्रालय से अप्रूव होकर ये कैबिनेट के पास जाएगा. संशोधन के अनुसार कोई वाट्सअप में शेयर करने के लिए चाइल्ड पॉर्नोग्राफी अपने डिवाइस में स्टोर करता है तो वह भी कमर्शियल यूज के लिए तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है. नए संशोधन के मुताबिक रिसीव करने वाले यूजर्स को इसकी रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा और उसे क्लिप को डिलीट भी करना होगा.