रायपुर. सूदखोर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. कोतवाली सीएसपी डीसी पटेल ने बताया कि जितने भी आरोपी गिरफ्तार किए गए थे सब ने जमानत याचिका लगाई थी. वीरेंद्र तोमर की जमानत याचिका पर कल सुनवाई थी जिसके बाद अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है.
उन्होंने बताया कि आरोपी कमल कुर्रे की शादी थी इसलिए उसे 10 दिन की अंतरिम जमानत मिल चुकी है. इसके अलावा वीरेंद्र की पत्नी सुब्रा और विनोद चौरसिया ने भी आवेदन लगाया था, लेकिन इनकी याचिका पहले ही खारिज हो गई है. जमानत के लिए आरोपी का डायरी कोर्ट में अभी गया हुआ है जैसे ही कोर्ट से डायरी वापस आएगी. जिसके बाद 105 सी- सीआरपीसी के तहत इसकी जितनी भी संपत्ति है उसका लेखा जोखा कर कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे.
सीएसपी ने कहा कि लोगों से हड़पी गई संपत्ति का कोर्ट के माध्यम से निराकरण होगा. सम्पति कुर्क के लिए हम आवेदन देंगे फिर वो कोर्ट का फैसला है कि वो क्या करेंगे. बस हम सम्पति की जानकारी और रिकार्ड को कोर्ट में देंगे. एक जगुआर सहित तीन चार गाड़ी इसकी जब्त की है. इसके साथ ही साईं विला भाठागांव में इसकी काफी महंगी घर है. जिसका भी पूरा पूरा लेखा जोखा तैयार करेंगे.