शैलेन्द्र पाठक, बिलासपुर। भिलाई महापौर और सत्ताधारी दल के विधायक देवेन्द्र यादव को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. यही नहीं कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की है. कोर्ट ने कहा, कि धार्मिक आयोजनों का राजनीतिकण नहीं होना चाहिए.

दरअसल मामला भिलाई निगम क्षेत्र के खुर्शीपार में दशहरा उत्सव का है. देवेन्द्र यादव पर आरोप है कि उन्होंने सत्ता के दम पर सालो पर पुरानी रावण दहन के लिए गठित समिति की मान्यता रद्द कर दी थी. उन्होंने पुरानी समिति की जगह अपने समर्थकों की समिति को रावण दहन की इजाजत दे दी थी. इस मामले में पुरानी समिति की हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस भादुरी की कोर्ट ने पुरानी समिति के पक्ष में फैसला देते हुए महापौर देवेन्द्र यादव को तगड़ा झटका दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब दशहरा उत्सव में रावण दहन पुरानी समिति करेगी, न कि देवेन्द्र के समर्थकों की समिति.