रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति सुखपाल सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सुखपाल सिंह ने हाईकोर्ट से फैसला पक्ष में नहीं आने के बाद उन्होंने मामले के निराकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सुखपाल की याचिका को खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 27 अगस्त को सुखपाल सिंह के कार्यकाल को अवैध घोषित कर दिया था और सुखपाल सिंह का विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से निराकरण कर किया था.
वहीं सुखपाल सिंह ने 20 सितंबर को हाई कोर्ट के आर्डर पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे ले कर विश्विविद्यालय में अपना कार्यकाल ज़ारी किया था. इसके बाद ही विवि के छात्र आंदोलन पर बैठ गए. छात्रों का ये आंदोलन कई दिनों तक चला, जिसे नेशनल मीडिया ने भी प्रमुखता से दिखाया था. छात्रों ने कुलपति के वापस आने पर भूख हड़ताल भी कि जिसके पश्चात सुखपाल सिंह ने 1 अक्टूबर को को इस्तीफा दिया. आज सुप्रीम कोर्ट ने सुखपाल सिंह कि अपील को रद्द कर हाई कोर्ट के फैसले को जायज़ करार दिया.