नई दिल्ली। अमेरिका की एक कोर्ट ने कार दुर्घटना के एक मामले में एक महिला को 263 करोड़ रुपये दने का फैसला सुनाया है. महिला ने दुर्घटना के बाद होंडा कंपनी पर मुकदमा दायर किया था. इस दुर्घटना में वह पैरालाइज्ड हो गई थी.

मामला 2015 का है. टेक्सास की रहने वाली सारा मिलबर्न उबर कैब से जा रही थीं. रेड लाइट पर वह दुर्घटना की शिकार हो गई थी. वे उबर कैब की Honda Odyssey कार में सवार थीं, तभी एक पिकअप ट्रक से टक्कर हो गई. इस टक्कर में ट्रक कार के ऊपर आ गया था. इस दुर्घटना में उनके गर्दन की हड्डू टूट गई थी.

महिला ने कोर्ट में होंडा कंपनी पर मुकदमा दायर किया था.महिला के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि कंपनी ने गलत तरीके से सीटबेल्ट डिजाइन किया था. वहीं कोर्ट में एक एक्सपर्ट ने बताया था कि सिर्फ 10 फीसदी लोग ही कंपनी की बनाई हुई सीट बेल्ट को सही तरीके से पहन पाए. उधर कंपनी का कहना है कि महिला ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था. वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.