लुधियाना. जिला व सेशन जज हरप्रीत कौर रंधावा को अदालत ने स्नैचिंग के दोष में दो दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषियों को 10-10 हजार रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है. अदालत ने यह सजा जालंधर बाईपास निवासी अजय कुमार और भूपेंद्र सिंह उर्फ गगन को सुनाई है.

अभियोजन ने अदालत को बताया कि वह मामला सलेम टावरी निवासी आसाराम की शिकायत पर 1 मार्च 2020 को भाना सलेम टाबरी में दर्ज किया गया था. शिकायतकर्ता आसाराम ने अदालत को बताया कि वह चारपाईयां चुनने का काम करता है. 1 मार्च 2020 को जब वह लाडोवाल की ओर से अपना काम कर शाम करीब 5 बजे सलेम टाबरी इलाके में पहुंचा तो उक्त दोनों दोषियों ने नुकीली चीज से उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके पैसे लूट लिए. दोनों दोषी मौके से फरार हो गए.

शिकायतकर्ता की ओर से पुलिस वाने में मामला दर्ज करवाया गया. छानचीन के दौरान पुलिस ने उक्त दोनों दोषियों को शक के चलते गिरफ्तार किया, जिसे शिकायतकत्तों ने पहचान लिया. पुलिस ने दोनों दोषियों को अदालत में पेश किया. अदालत में दोनों दोषियों ने खुद को बेकसूर बताना और रहम की अपील की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूत देखने के उपरांत अदालत ने दोनों दोषियों को उक्त सज्जा सुनाई.