वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। हाई कोर्ट ने शिक्षण पदों के लिए 100% महिला आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है. मामला शासकीय नर्सिंग कॉलेज में डेमोंस्ट्रेटर, प्रोफेसर के पदों में नियुक्ति से जुड़ा है, जिस पर गुरुवार को हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए भर्ती पर रोक लगा दी है.
बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग ने दिसम्बर 2021 में सहायक प्राध्यापक नर्सिंग और डेमोस्ट्रेटर नर्सिंग के 91 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. इसमें राजपत्र में जून 2013 में चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम के अनुसार, इन पदों के लिए सिर्फ महिलाओं को ही पात्र माना गया था.
विज्ञापन में सिर्फ महिलाओं को ही भर्ती करने का उल्लेख किया गया. PSC की भर्ती प्रक्रिया और भर्ती नियम 2013 को चुनौती देते हुए कोरिया के ऐल्युस खलखो, आदित्य सिंह ने अधिवक्ता घनश्याम कश्यप और नेल्शन पन्ना के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की.
याचिका में इसे आरक्षण नियमों के विपरीत बताते हुए कहा गया कि जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया, उसकी पढ़ाई पुरुष वर्ग के प्रतियोगी भी करते हैं. लेकिन इन पदों पर उन्हें नियुक्ति के लिए वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में दिए गए आरक्षण नियमों का उल्लंघन है.
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