रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मियों के संविलियन पर सरकार ने पहले ही मुहर लगा दिया था. इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आज शुक्रवार को 2018 के नियम में संशोधन करते हुए संविलियन का आदेश जारी किया है.
- जारी आदेश के अनुसार 2 साल या उससे अधिक की सेवा अवधि पूरा करने वाले शेष बचे पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के 16 हजार 278 शिक्षकों का संविलियन 1 नवंबर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में किया जाएगा.
- जिन पंचायत/नगरीय निकाय शिक्षकों ने 1 जुलाई 2020 को 8 वर्ष पूरा कर लिया है, उनका संविलियन भी स्कूल शिक्षा विभाग में एक नवंबर से किया जाएगा.
- संविलियन की सेवा शर्ते विभाग द्वारा जारी किये गये आदेश क्र. एफ 12/03/2018/20-दो दिनांक 30/06/2018 में उल्लेख अनुसार ही रहेगी.
- शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के जारी नियुक्ति आदेश के खिलाफ यदि किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, तो उनका संविलियन न्यायालयीन निर्णय के अध्याधीन रहेगा.