नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के अयोग्य करार दिये गए स्पीकर के फैसले को सही ठहराया है. कांग्रेस और जनता दल सेक्यूलर के 17 विधायक अब अयोग्य साबित हो गए हैं. लेकिन इन विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राहत भी दी है. अब ये दोबारा चुनाव लड़ सकेंगे.

गौरतलब है कि कर्नाटक में सरकार की खींचतान के बीच कांग्रेस के 14, जेडीएस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था. इसी के बाद विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार ने 17 विधायकों को अयोग्य करार दिया था. और इनके 2023 तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा थी.

स्पीकर के द्वारा अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ सभी विधायक हाईकोर्ट गए थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट भी गए थे. इस लंबे ड्रामे के बाद कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिर गई और भाजपा सत्ता में वापस लौट आई.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा स्पीकर तय नहीं कर सकते कि विधायक कब तक चुनाव नहीं लड़ सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर पर टिप्पणी की और कहा कि स्पीकर के पास कुछ ही ताकत होती है.

बता दें कि कर्नाटक में 5 दिसंबर को 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है. अब अयोग्य करार दिए जा चुके ये विधायक इन चुनावों में अपनी किस्मत आजमा सकेंगे. कर्नाटक के 224 सीटों वाली विधानसभा में अभी भाजपा के पास 106 सीट है.