मनीष मारु, आगर मालवा। 3 साल पहले आंख में मिर्ची डालकर व्यापारी के मुनीम के साथ लूट करने वाले दो मुख्य आरोपियों को 7-7 वर्ष और एक आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है।

एडीपीओ अनुप कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 17 मई 2019 की है। सुनील कुमार, पूजा इंटर प्राइजेस के प्रोपाइटर पीयूष अग्रवाल के यहां अनाज मण्डी आगर में मुनीम का कार्य करता है, उसकी आंख में मिर्ची डालकर दिनदहाड़े आरोपियों ने 20 लाख रूपए लूट कर आरोपी ले गए थे। मामले में तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी अजित तिवारी ने विवेचना के बाद आजम खान, कपिल सोनी और रूकमान खान को आरोपी बनाया था और प्रकरण न्यायालय में पेश किया था।

आज मामले सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मुख्य आरोपी आजम और कपिल को 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास और 3-3 हजार रूपए अर्थदण्ड व एक अन्य धारा में आरोपी आजम, कपिल व रूकमान को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2-2 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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