चंडीगढ़. जालंधर की रहने वाली 2 लड़कियां खरड़ (मोहाली) के गुरुद्वारे में विवाह रचाने के बाद सुरक्षा की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गईं। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका का निपटारा करते हुए जालंधर के एस.एस.पी. को दोनों को पुलिस प्रोटैक्शन देने और उनकी स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

याचिका में बताया गया कि वे एक-दूसरे को पसंद करती हैं और एक साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हैं जिसके चलते उन्होंने 18 अक्तूबर को खरड़ के गुरुद्वारे में विवाह रचाया है। विवाह के बाद से ही उन्हें परिजनों की ओर से धमकियां मिल रही हैं जोकि इस विवाह के खिलाफ हैं।

उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है और उनकी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। अपनी जान को खतरे का अंदेशा जताते हुए उन्होंने जालंधर के एस.एस.पी. को मांग पत्र भी दिया था लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, जिसके बाद वह हाईकोर्ट आई हैं।

हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए जालंधर के एस.एस.पी. को इस मामले में याची के मांग पत्र पर विचार कर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया है। साथ ही जोड़े के जीवन व स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया है।