शैलेश गुप्ता, सोनहत(कोरिया)। एसडीएम न्यायालय ने ग्राम पंचायत की राशि का दुरुपयोग करने के मामले में कुशहा सरपंच प्रियंका सिंह व उपसरपंच सुषमा सिंह को पद से बर्खास्त कर छः साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जनपद पंचायत सोनहत के ग्राम पंचायत कुशहा में वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत सामुदायिक भवन निर्माण कराने के लिए 6.50 लाख रूपए स्वीकृत किया गया था जिसमे 2.60 लाख रु ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा दि गई थी। इस मामले की जांच में पुराने ग्राम पंचायत को तोड़ने का कार्य किया जा रहा था।
इसके अलावा मुख्यमंत्री समग्र योजना के तहत 9.98 लाख का सीसी सड़क निर्माण 3.95 लाख ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा दी गई थी इस मामले की जांच में 2 लाख खर्च करने के बाद भी सीसी रोड निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ।
सरपंच प्रियंका सिंह, सचिव परसलाल राजवाड़े ने ध्रुवफर्म के संचालन करता ग्राम पंचायत कुशहा उपसरपंच पति नागेंद्र सिंह को चेक के माध्यम से भुगतान कर दिया। जबकि उपसरपंच पति सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर पर्चाबस्ति बैकुंठपुर तहसील में पदस्थ हैं। 7 अप्रैल 2017 को जांच का प्रतिवेदन एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
जिसकी सुनवाई करते हुए एसडीएम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज्य अधिनियम की धारा 40 की उपधारा(क) के तहत ग्राम पंचायत कुशहा सरपंच प्रियंका सिंह उपसरपंच सुषमा सिंह को कृत्य कर्तव्यों के निर्वहन में घोर अपेक्षा व अवचार का दोषी पाए जाने के कारण पद से बर्खास्त कर दिया है वहीं छः साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।