नई दिल्ली. राजधानी में फायर एनओसी का सर्टिफिकेट न होने पर कोचिंग सेंटरों पर फिर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है. निगम के अनुसार, मुखर्जी नगर के लगभग 20 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया है. साथ ही, 80 कोचिंग सेंटरों को सील करने का नोटिस दिया गया है.
इन सभी कोचिंग संस्थानों के पास दिल्ली अग्निशमन विभाग से प्राप्त होने वाली फायर एनओसी नहीं थी. दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के तहत निगम ने यह कार्रवाई की है.
जून में लगी थी आग इससे पहले जून माह में मुखर्जी नगर के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना सामने आई थी. तब कोचिंग सेंटर में प्रतियोगी परीक्षा की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने पाइप से उतर अपनी जान बचाई थी. इस घटना के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में सभी कोचिंग सेंटरों का सर्वे करने के लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली अग्निशमन विभाग और दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया था. जिनके पास फायर एनओसी नहीं है. उन सभी कोचिंग सेंटरों का सर्वे किया जाए. जिसके बाद निगम ने कई इमारतों व संपत्तियों का सर्वे किया था. उस दौरान निगम ने कई नियमों की अनदेखी करने पर कुल 897 संपत्तियों को नोटिस भेजा है. साथ ही, उस दौरान कुछ संपत्तियों को खाली कराते थे हुए सील भी कर दिया गया था. निगम के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि नियमों के अनुसार कोचिंग सेंटरों को अपनी संपत्ति के सील होने के बाद दिल्ली अग्निशमन विभाग में फायर एनओसी के लिए आवेदन करना होगा.