नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की उगाही के मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी.
न्यायमूर्ति डीके. शर्मा ने पॉलोज के अलावा मामले में आरोपी कमलेश कोठारी और बी. मोहन राज की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं. पॉलोज ने याचिका में कहा था कि जिन अपराधों के लिए पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है, उनमें से अधिकतर में जमानत दी जा सकती है और दावा किया कि मुख्य आरोपी यानी उनके पति सुकेश चंद्रशेखर के साथ उसका सीधा संबंध नहीं है.
उनके वकील ने कहा कि एक महिला होने के नाते पॉलोज जमानत की हकदार हैं. पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा यह गंभीर मामला है. इसमें चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने प्रतिष्ठित लोगों के नाम से जेल से फोन किए. वहीं पॉलोज और उसके पति ने स्पष्ट रूप से साजिश रची. दिल्ली पुलिस ने पहले के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से कथित तौर पर 200 करोड़की धोखाधड़ी करने के आरोप में चंद्रशेखर पर प्राथमिकी दर्ज की थी. देश में उसके खिलाफ कई मामलों में जांच जारी है. दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि पॉलोज और चंद्रशेखर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अपराध की आय से अर्जित धन को हवाला के जरिए व फर्जी कंपनिया बनाकर ठिकाने लगाया.