अन्याय प्रतिशोध यात्रा केस: अदालत ने वाराणसी में अन्याय प्रतिशोध यात्रा के सात साल पुराने मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा, ज्योतिषपीठ के महंत बालकदास समेत 25 फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है. विशेष न्यायाधीश (सांसद/विधायक) सियाराम चौरसिया की अदालत ने एडीसीपी काशी राजेश कुमार पांडेय को गैर जमानती वारंट जारी कर संपत्ति कुर्क कर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया.

इसमें पंकज सिंह उर्फ ​​डब्ल्यू राय, अरुण पाठक, अजय चौबे, अमरनाथ यादव उर्फ ​​डब्बल, असित दास अन्य 25 आरोपी हैं. ये सभी कोर्ट से फरार हैं.

अन्याय प्रतिशोध यात्रा के दौरान भारी बवाल
दशाश्वमेध थाना अंतर्गत गंगा में गणेश प्रतिमा विसर्जन पर अड़े स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सहित लोगों पर लाठीचार्ज के विरोध में 5 अक्टूबर 2015 को मैदागिन में टाउन हॉल मैदान से विरोध मार्च निकाला गया. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सामने भी एक समूह जा रहा था. शाम करीब साढ़े चार बजे गोदौलिया चौराहे पर खड़ा एक सांड उग्र हो गया और चर्च चौराहे की ओर भागा। जिसके बाद भगदड़ मच गई.

भगदड़ को देखते हुए अन्याय प्रतिशोध यात्रा में शामिल लोग चौक से गोदौलिया जा रहे थे और वे भी भागने लगे. उन्हें लगा कि पुलिस ने यात्रा रोक दी है और उन पर लाठीचार्ज किया गया है. इसी बीच बदमाशों ने मौका पाकर पहले एक पुलिस बूथ और फिर एक सरकारी जीप में आग लगा दी. बूथ में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटों ने पीछे खड़े तांगे को अपनी चपेट में ले लिया.

एक मजिस्ट्रेट की जीप, दमकल की गाड़ी और पुलिस वैन, करीब दो दर्जन बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया. इस दौरान गोदौलिया तांगा स्टैंड पर कहीं से दो पेट्रोल बम भी फेंके गए. इससे आग और तेजी से फैल गई. वहीं, पथराव में तत्कालीन एडीएम एमपी सिंह, सिगरा थानाधिकारी, पीएसी का एक जवान और एक चैनल का फोटोग्राफर बुरी तरह घायल हो गया.

बदमाशों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पहले लाठियों का इस्तेमाल किया, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया. हवाई फायरिंग भी हुई. पुलिस ने दंगा प्रभावित इलाकों की ओर जाने वाले रास्तों को सील कर दिया. स्थिति को नियंत्रण में न होते देख कोतवाली, चौक, दशाश्वमेध, लक्सा और चेतगंज थाना क्षेत्रों में ढाई से ढाई घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया.

इस मामले में दशाश्वमेध पुलिस में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा, महंत बालक दास, पूर्व विधायक अजय राय, पंकज सिंह उर्फ ​​डब्ल्यू राय, अरुण पाठक, अजय चौबे, अमरनाथ यादव उर्फ ​​डब्बल, असित दास समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

बता दें कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी थी. जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा पीठ को सूचित करने के बाद आदेश पारित किया कि पुरी में गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने एक हलफनामा दायर किया है.

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