उत्तर प्रदेश धर्मातरण निषेध अधिनियम, 2021 के तहत दोषी ठहराए जाने के पहले मामले में अमरोहा की एक अदालत ने एक 26 साल के बढ़ई को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अभियोजन आशुतोष पांडेय ने पुष्टि की कि दिसंबर 2021 में नए कानून लागू किए जाने के बाद से अमरोहा अदालत ने नए कानून के तहत पहली बार सजा सुनाई गई है.
अमरोहा की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट), कपिला राघव ने शनिवार को अफजल को पांच साल की जेल की सजा और 40,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की. हसनपुर पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी गजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि 4 अप्रैल, 2021 को अमरोहा पुलिस ने अफजल को दिल्ली से गिरफ्तार किया था और उत्तर प्रदेश के धर्मातरण विरोधी कानून के तहत एक अन्य समुदाय की 16 वर्षीय लड़की के अपहरण के आरोप में मामला दर्ज किया था.
पिता ने की थी शिकायत
जांच अधिकारी ने कहा कि ‘लड़की के पिता, जो एक पौधे की नर्सरी चलाते थे, उन्होंने दावा किया था कि उनकी बेटी काम के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई. उन्होंने पुलिस को यह भी बताया था कि दो स्थानीय लोगों ने उसे एक युवक के साथ देखा था’. लड़की के परिवार ने पुलिस को बताया था कि उन्हें पता था कि लड़की अफजल के नियमित संपर्क में थी, जो पौधे खरीदने के लिए उसके पिता की नर्सरी में जाता था. पुलिस ने तब अफजल के खिलाफ मामला दर्ज किया और उस पर अपहरण का आरोप लगाया साथ ही धर्मातरण विरोधी कानून लागू किया.
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