कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27% करने की राह में फिर ब्रेक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से जुड़ी 9 याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है। स्टे हुई 9 याचिकाओं में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती दी गई है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट 13 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई पर स्टे लगा चुका है।
ऐसे में अब तक सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो चुकी दो दर्जन से ज्यादा याचिकाओं पर 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम सुनवाई करेगा। सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अभी भी कई याचिकाएं हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर होना बाकी है।
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बता दें कि 28 जनवरी को हाईकोर्ट ने यूथ फॉर इक्वलिटी की दो याचिका खारिज की थी। यूथ फॉर इक्वलिटी की याचिका में ओबीसी के 27% आरक्षण भर्ती के सर्कुलर को चुनौती दी गई थी। यूथ फॉर इक्वलिटी की याचिका खारिज होने के बाद मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ़ हो रहा था।
ओबीसी वेलफेयर के वकील ने जानें क्या कहा ?
पिछड़ा वर्ग की ओर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पैरवी करने वाले अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने बताया कि ‘मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा था। इसलिए राज्य सरकार ने याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करवा लिया है।’
कमलनाथ सरकार ने 14 से बढ़ाकर किया था 27% आरक्षण
बता दें कि मध्य प्रदेश में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कमलनाथ सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। इसी से जुड़ी लगभग 75 याचिकाएं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रही थी। लेकिन इस बीच में यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इन याचिकाओं को भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया।
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