Supreme court On Mon Killing Case: दो साल पहले नगालैंड के मोन जिले में हुई 13 नागरिकों की मौत के मामले में 30 जवानों पर मुकदमा चलेगा। CJI चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) ने रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) से इस मामले में जवाब मांगा है। नगालैंड सरकार (Nagaland Government) ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें जवानों के खिलाफ मुकदमा चलाने से इनकार किया गया था।
13 नागरिकों की मौत के मामले में सोमवार (15 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। नगालैंड सरकार ने रिट पिटीशन दायर कर भारतीय सेना के उन 30 जवानों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है, जिनके मिलिट्री ऑपरेशन के विफल होने के कारण यह हादसा हुआ। यह घटना दिसंबर, 2021 में हुई थी।
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राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के 28 फरवरी के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें अभियोजन को आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 में दी गईं विशेष शक्तियों के तहत जवानों के खिलाफ मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने रक्षा मंत्रालय को नोटिस भेज कर 6 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है।
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जानिए क्या है पूरा मामला
मामला 4 दिसबंर, 2021 की है। जवानों ने नगालैंड के ओटिंग गांव खनिक ले जा रहे पिकअप ट्रक पर गोलियां चलाई थीं। राज्य सरकार का कहना है कि सेना ने एक कोयले की खदानों के मजदूरों से भरे वाहन पर बिना किसी पूछताछ के गोलियां चला दीं, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं, सेना ने अपने बयान में कहा कि सभी लोग बंदूक से लैस थे और काले कपड़े पहने हुए थे। आर्मी को देखते ही तेजी के साथ गाड़ी से कूद पड़े। गांव वालों और जवानों के बीच झड़प हुई, जिसमें 7 नागरिकों और एक जवान की जान चली गई।
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