गुवाहाटी। असम में सेना के एक रिटायर्ड अफसर को 30 साल तक देश की सेवा करने के बाद उन्हें बंग्लादेशी नागरिक करार दिया जा रहा है. पुलिस ने इस रिटायर्ड अधिकारी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है. 

सेना से रिटायर्ड जेसीओ मोहम्मद अजमल हक को बंग्लादेश का अवैध प्रवासी बताया गया है. पुलिस द्वारा इनके खिलाफ अपराध दर्ज करने के बाद अब इस मामले की सुनवाई विदेशी मामलों की ट्राइब्यूनल में 13 अक्टूबर को होनी है.

खास बात ये है कि तीन साल पहले इनकी पत्नी पर भी ऐसा ही आरोप लगाकर नोटिस भेजा गया था, लेकिन जांच के बाद आरोपों को सही नहीं पाया गया.

हक का कहना है कि अगर वे बंग्लादेशी प्रवासी हैं तो उन्होंने भारतीय सेना में कैसे अपनी सेवा दी. 30 साल की नौकरी करने का मुझे ये इनाम मिला है. उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को भी इसी तरीके से प्रताड़ित किया गया था.