मनोज उपाध्याय, मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पति पत्नी का रास्ते से अपहरण कर हत्या करने वाले 3 आरोपियों और हत्या की सुपारी देने वाले मास्टर माइंड को सबलगढ़ कोर्ट ने दौहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सबलगढ़ क्षेत्र में पति-पत्नी की हत्या के इस सनसनीखेज मामले के मास्टरमाइंड ने बंगलुरू में बैठकर हत्या की सुपारी दी थी, लेकिन हत्यारों को ऑनलाइन दी गई एडवांस राशि के भुगतान कारण वह फंस गया.
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शासन की ओर से मामले की पैरवी करने वाले लोक अभियोजन प्रेमप्रताप दुनरया ने बताया कि 29 नवंबर 2017 को सबलगढ़ निवासी 35 वर्षीय मुन्ने कुशवाह अपनी पत्नी गीता कुशवाह को लेकर बाइक से रामपुर की ओर आ रहा था. रास्ते में गुड्डू उर्फ देवेन्द्र यादव, धीरेन्द्र कुशवाह, नरेन्द्र कुशवाह ने दोनों को अगवा कर लिया कर जंगल ले गए. जंगल में जाकर आरोपितों ने गीता व मुन्ने की गला दबाकर हत्या कर दी. इसमें मुन्ने की तो मौत हो गई, लेकिन गीता बच गई. बाद में आरोपितों ने गीता को मरा समझकर उसके पति मुन्ने के शव के साथ जंगल में पत्ते व झाड़ियों में रखकर आग लगा दी. इसमें भी गीता बच गई और जंगल में मवेशी चराने गए चरवाहे की नजर उस पर पड़ी.
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चरहावे ने आग से बुरी तरह झुलसी गीता को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां उसने अपने बयानों में देवेन्द्र यादव, धीरेन्द्र कुशवाह, नरेन्द्र कुशवाह के नाम बताते हुए पूरी घटना बताई. दूसरे ही दिन यानी 30 नवंबर को गीता ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया. इसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और आरोपितों के बैंक खाते चेक किए तो देवेन्द्र यादव के खाते में बंगलुरु से 2000 रुपए जमा हुए थे. यह रुपये बंगलुरु में रह रहे दर्शन कुशवाह ने जमा कराए.
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पुलिस पूछताछ में सामाने आया कि दर्शन कुशवाह का मृतका गीता से मेलजोल था, जिसे गीता के पति व ससुरालीजनों ने बंद करा दिया था. इसी से खुन्नस में आकर उसने गीता व उसके पति की हत्या की सुपारी दी थी और 2000 रुपए एडवांस के तौर पर देवेन्द्र यादव को दिए थे. बैंक से ऑनलाइन हुए इस भुगतान की जानकारी से पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंट और पर हत्या करने वाले तीनों आरोपियों काे दबोच लिया. मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए सबलगढ़ न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार गोयल की अदालत में दर्शन कुशवाह, देवेन्द्र यादव, धीरेन्द्र कुशवाह व नरेन्द्र कुशवाह को दोषी करार देते हुए पति-पत्नी की हत्या के मामले में अलग-अलग उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके अलावा आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपयेए का इनाम भी घोषित किया है.