दुर्ग -बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है .आरोपी सूरज मंडावी को न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की कोर्ट ने पास्को एक्ट की धारा 8 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास, ₹5000 अर्थदंड तथा अर्थदंड न देने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी है.
जामूल निवासी 5 साल की बच्ची 20 मार्च 2015 को दोपहर 12:00 बजे घर में अकेली थी. इस दौरान आरोपी सूरज मंडावी बच्ची के घर पहुंच गया . उसको घर से उठाकर अपने घर लेकर चला गया. वहां आरोपी ने बच्ची के कपड़े उतारकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की. घबराकर बच्चे रोने लगी तो आरोपी वहां से भाग निकला . जब मजदूर माता-पिता घर आए तो बच्ची ने इस घटना की जानकारी दी . पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ जामुल थाना में शिकायत दर्ज कराई थी . पुलिस में आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था . कोर्ट ने जिला विधिक सेवा के तहत बच्ची को समुचित प्रतिकर राशि दिए जाने का आदेश भी दिया है.