गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के वेरावल स्थित एक अदालत ने सोमवार (16 मार्च, 2026) को ऊना दलित कोड़ेबाज़ी मामले में 5 लोगों को दोषी ठहराया और 37 अन्य को बरी कर दिया. इस मामले में एक दलित परिवार के सदस्यों पर हमला किया गया था. एक पुलिस कांस्टेबल की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो जाने के बाद उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त हो गई। गुजरात के ऊना के मोटा समढियाला गांव में साल 2016 में कथित गोकशी के आरोप में गांव के कुछ परिवारों पर हमला किया गया था.
गुजरात के ऊना में 2016 के कथित गोकशी मामले में दलितों पर हुए हमले के 10 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है. 42 आरोपियों में से 37 बरी कर दिए गए हैं, जबकि 5 को दोषी ठहराया गया है. इनको 5-5 साल की सुनाई गई है.
कोर्ट ने इस मामले में आरोपी कुछ पुलिसकर्मियों को भी बरी कर दिया है. इनमें कंचनबेन, PSI पांडे, ऊना PSO करशनभाई और निर्मल झाला शामिल है. इनमें से निर्मल झाला की पहले ही मौत हो चुकी है. कुल 42 आरोपियों में से अब तक दो आरोपियों की मौत भी हो चुकी है.
गुजरात के ऊना में लगभग 10 साल पहले कुछ दलित युवकों को अधनंगा कर सरेआम पीटा गया था. यह पूरा मामला ऊना तालुका के मोटा समधियाला गांव का है, मारपीट की घटना 11 जुलाई 2016 हुई थी. यहां एक दलित परिवार के चार युवकों केा बीफ रखने के आरोप में सरेआम लाठियों और बेल्टों से पीटा गया था. पीटने वाले तथाकथित ‘गौरक्षक’ थे. गौरक्षकों ने उन पर गाय को मारने का आरोप लगाया था.
जबकि पीड़ित युवाओं का कहना था कि वे सिर्फ मरी हुए जानवरों की खाल उतारने का काम करते हैं. इसके बाद भी उनकी पिटाई की गई थी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही पूरे देश में यह मामला चर्चा में आ गया था. घटना के बाद गुजरात और देश के अलग-अलग हिस्सों में कई दिनों तक प्रदर्शन हुए थे.
16 मार्च को कोर्ट सुनवाई के दौरान 37 लोगों को बरी कर दिया था. जबकि बचे हुए 5 लोगों को दोषी ठहराया था. जिनकी सजा का ऐलान आज यानी 17 मार्च को किया गया है.
बताते चले कि ऊना कांड को 10 साल बाद भी आज तक कोई नहीं भूला है. इस घटना के बाद गुजरात समेत देशभर में दलितों की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे. हालांकि इस पूरे मामले में शुरुआत 42 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया था. इनमें हत्या के प्रयास, डकैती जैसी धाराएं शामिल की गयी थी.
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