दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) के न्यायाधीश को 5 छात्रों ने पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने स्कूल की बढ़ी हुई फीस का भुगतान न कर पाने के कारण कथित प्रताड़ना का जिक्र किया है. इस मामले पर हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी और शिक्षा निदेशालय को उत्तर देने के लिए निर्देशित किया है. जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) द्वारका के खिलाफ दायर शिकायत पर जिलाधिकारी और दिल्ली शिक्षा निदेशालय को 5 मई तक जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
इससे पहले, पीठ ने बच्चों से बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन बाद में यह आदेश दिया कि बच्चों को आमंत्रित करने से पहले संबंधित विभाग और अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखें.
इस मामले की सुनवाई के दौरान इन पांच छात्रों के अभिभावक कोर्ट में उपस्थित थे. उन्होंने बताया कि उनके बच्चे स्कूल में अनुचित व्यवहार का सामना कर रहे हैं और उन्हें लाइब्रेरी में बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है. बेंच ने अभिभावकों की बात सुनने के बाद संबंधित जिले के जिलाधिकारी और शिक्षा निदेशालय को इस विषय पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. यह मामला पिछले वर्ष राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीआर) द्वारा स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश से संबंधित है, हालांकि एनसीपीआर के आदेश पर निचली अदालत ने रोक लगा दी थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने नौ छात्रों के अभिभावकों द्वारा फीस वृद्धि के खिलाफ दायर याचिका पर निर्देश जारी किया है कि अभिभावक बढ़ी हुई फीस का 50 प्रतिशत हिस्सा जमा करें. जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने अभिभावकों के वकील खगेश बी झा की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया कि स्कूल छात्रों को तुरंत कक्षा में बैठने की अनुमति दें, ताकि उनकी शिक्षा में कोई बाधा न आए.
7 छात्रों को तत्काल कक्षा में बैठने की अनुमति दी
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने एपीजे स्कूल, शेख सराय को निर्देश दिया है कि वह उन सात छात्रों को, जिन्हें बढ़ी हुई फीस के कारण स्कूल से निकाला गया था, तुरंत कक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करे. इसके साथ ही, बेंच ने शिक्षा निदेशालय से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या स्कूल बिना निदेशालय की अनुमति के फीस बढ़ाने का अधिकार रखता है. इस पर निदेशालय के वकील ने जवाब देने के लिए समय मांगा, जिसे बेंच ने स्वीकार करते हुए निदेशालय को दो सप्ताह का समय दिया है.
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