नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में 500 रेस्तरां में हर्बल फ्लेवर्ड वाले हुक्के की बिक्री की अनुमति इस आश्वासन पर दी है कि वे डिस्पोजेबल पाइप का उपयोग करेंगे और कोविड के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे. उच्च न्यायालय के 1 दिसंबर के आदेश के अनुसार, न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की एक पीठ ने नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया लगभग 500 सदस्यों के एक संघ को अंतरिम राहत दी, जिनके शहर में प्रतिष्ठान हैं.

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वरिष्ठ अधिवक्ता वीके गर्ग, अधिवक्ता पीएस सिंघल और सतेंद्र कुमार (जिन्होंने रेस्तरां मालिकों का प्रतिनिधित्व किया) ने कहा कि विभिन्न व्यक्तिगत रेस्तरां के उदाहरणों पर इसी तरह की याचिकाओं पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया है और उन मामलों में 16 नवंबर को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया है. दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि इस प्रभाव में एक अतिरिक्त शर्त जोड़ी गई है कि जिन हुक्के का इस्तेमाल किया जाएगा, उनमें निकोटीन या तंबाकू नहीं होगा. संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि याचिकाकर्ता के सदस्यों द्वारा दायर किए जाने वाले उपक्रमों में इस आशय का एक उपक्रम भी शामिल किया जाएगा. उत्तरदाताओं को 6 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया था. कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई 9 फरवरी 2022 को करेगी.

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16 नवंबर को जस्टिस रेखा पल्ली ने हर्बल फ्लेवर्ड वाले हुक्का की बिक्री पर दिल्ली सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाले रेस्तरां और बार के मालिकों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए अनुमति दी और आश्वासन पर इसे ‘अंतरिम राहत’ के रूप में स्पष्ट किया. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वे कोविड के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे. याचिकाकर्ताओं (ब्रीथ फाइन लाउंज एंड बार, टीओएस, आर हाई स्पीडबार एंड लाउंज, वेरांडा मूनशाइन और वेस्ट पंजाबी बाग में सिक्स्थ एम्पिरिका लाउंज) ने दिल्ली सरकार के आदेश के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें हर्बल फ्लेवर्ड वाले हुक्का की बिक्री को उनके द्वारा चलाए जा रहे रेस्तरां/बार में प्रतिबंधित और बाहर रखा गया था. याचिकाओं का विरोध करते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का की बिक्री की अनुमति देने से संक्रमण फैल सकता है, क्योंकि लोग इसे साझा करते हैं.