नई दिल्ली. त्योहारी सीजन में रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर निकलकर सामने आई है. कोरोना वायरस के बीच यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने कोविड-19 गाइडलाइंस (COVID-19 Guidelines) को लेकर आदेश जारी किया है. रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 22 हजार के करीब मामले दर्ज किए गए हैं. आज भी देश में हर रोज औसतन 20,000 के करीब मामले आ रहे हैं. पिछले हफ्ते 56 फीसदी कोविड मामले केरल से दर्ज किए गए हैं.

अग्रवाल ने कहा कि 5 राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी 10 हजार से ज्यादा सक्रिय मामले बने हुए हैं. केरल में 1,22,000 के करीब सक्रिय मामले हैं. महाराष्ट्र में 36,000 के करीब सक्रिय मामले हैं. तमिलनाडु, मिज़ोरम और कर्नाटक में भी सक्रिय मामले अधिक संख्या में हैं.

जानकारी के मुताबिक इससे पहले भारतीय रेलवे की ओर से स्टेशनों पर लोगों की तरफ से मास्क पहने जाने को लेकर खास गाइडलाइंस जारी की गई थी. रेलवे की ओर से जारी नए नोटिफिकेशन में 17 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन का जिक्र करते हुए कहा गया है कि गाइडलाइंस को 16 अप्रैल 2022 या अगले निर्देश तक के लिए बढ़ाया जा रहा है. पुराने नोटिफिकेशन की मियाद इसी महीने 16 अक्टूबर को खत्म हो रही थी.

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