शिवम मिश्रा, रायपुर. छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित डीएमएफ और कोयला घोटाले के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आरोपी सौम्या चौरसिया, निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई समेत 6 आरोपियों की 31 मई को जमानत होगी. करीब दो साल बाद सभी आरोपी जेल से बाहर आएंगे पर छत्तीसगढ़ से बाहर रहना पड़ेगा. l

बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने 8 लोगों की बेल ग्रांट की है, जिसमें 06 लोगों की जमानत हो चुकी है. सूर्यकांत तिवारी और निखिल चंद्राकर की सुनवाई बाकी है. बाकीं 6 लोगों की रिहाई का आदेश जारी हो चुका है. समीर बिश्नोई, रानू साहू, सौम्या चौरसिया, शशिकांत तिवारी, नायक और जयसवाल की रिहाई शनिवार को जेल प्रशासन करेगा.

जानिए कोयला घोटाला मामला

ED का आरोप है कि कोयले के परिचालन, ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन करने समेत कई तरीकों से करीब 570 करोड़ रुपए से अधिक का कोयला घोटाला किया गया है. इस मामले में 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. कोल परिवहन में कोल व्यापारियों से वसूली करने के लिए ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन करने का आदेश खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर विश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को जारी किया था. सिंडिकेट बनाकर अवैध वसूली की जाती थी. पूरे मामले का मास्टरमाइंड कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया. जो व्यापारी 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से अवैध रकम सूर्यकांत के कर्मचारियों के पास जमा करता था उसे ही खनिज विभाग पीट पास और परिवहन पास जारी करता था. इस तरह से स्कैम कर कुल 570 करोड़ रुपए की वसूली की गई. ईडी की रेड में पहले आईएएस समीर बिश्नोई फिर कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया था.

ये हैं कोयला घोटाले के आरोपी

निलंबित IAS रानू साहू और समीर बिश्नोई, पूर्व मुख्यमंत्री की उपसचिव सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, संदीप नायक लक्ष्मीकांत, शिव शंकर नाग, मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन सिंह, निखिल चंद्राकर, परेश कुर्रे, राहुल कुमार, वीरेंद्र जायसवाल, हेमंत जायसवाल और चंद्र प्रकाश जायसवाल जेल में बंद हैं।

क्या है DMF घोटाला

ED की रिपोर्ट के आधार पर EOW ने धारा 120 बी 420 के तहत केस दर्ज किया है. इस केस में यह तथ्य निकलकर सामने आया है कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड कोरबा के फंड से अलग-अलग टेंडर आवंटन में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितताएं की गईं है. टेंडर भरने वालों को अवैध लाभ पहुंचाया गया. ED के तथ्यों के मुताबिक टेंडर करने वाले संजय शिंदे, अशोक कुमार अग्रवाल, मुकेश कुमार अग्रवाल, ऋषभ सोनी और बिचौलिए मनोज कुमार द्विवेदी, रवि शर्मा, पियूष सोनी, पियूष साहू, अब्दुल और शेखर के साथ मिलकर करोड़ों रुपए कमाए गए.

25 से 40 प्रतिशत का कमीशन

ED की जांच से पता चला कि ठेकेदारों ने अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं को भारी मात्रा में कमीशन का भुगतान किया है, जो कांट्रैक्ट का 25% से 40% तक था. रिश्वत के लिए दी गई रकम की एंट्री विक्रेताओं ने आवासीय (अकोमोडेशन) के रूप में की थी. एंट्री करने वाले और उनके संरक्षकों की तलाशी में कई आपत्तिजनक विवरण, कई फर्जी स्वामित्व इकाई और भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है. तलाशी अभियान के दौरान 76.50 लाख कैश बरामद किया गया. वहीं 8 बैंक खाते सीज किए. इनमें 35 लाख रुपए हैं. इसके अलावा फर्जी डमी फर्मों से संबंधित विभिन्न स्टाम्प, अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं.

ED और ACB-EOW दोनों कर रही मामले की जांच

बता दें कि DMF वित्त पोषित एक ट्रस्ट है, जिसे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में खनन से संबंधित परियोजनाओं और गतिविधियों से प्रभावित लोगों के लाभ के लिए काम करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है. DMF (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन) घोटाला मामले में ED (प्रवर्तन निदेशालय) और छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो दोनों जांच कर रही है. दोनों की जांच में यह सामने आया है कि जिला खनिज निधि में भ्रष्टाचार हुआ है. आरोप है कि राज्य सरकार के अधिकारियों और राज नेताओं की मिलीभगत से DMF ठेकेदार द्वारा सरकारी खजाने से रकम निकाली गई.

ईडी की जांच में क्या मिला? 

अधिकारियों के मुताबिक, ईडी की जांच से पता चला है कि राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रानू साहू के रायगढ़ और कोरबा जिलों में कलेक्टर रहने के दौरान डीएमएफ में कथित अनियमितताएं की गई थी और उन्हें कथित तौर पर डीएमएफ के तहत काम आवंटित किए गए ठेकेदारों से भारी रिश्वत मिली थी. जब रानू साहू कोयला समृद्ध क्षेत्रों में कलेक्टर थीं, तब वारियर संबंधित विभाग में तैनात थीं और उन्होंने डीएमएफ में अनियमितताओं को बढ़ावा दिया. ईडी ने दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में डीएमएफ से जुड़े खनन ठेकेदारों ने आधिकारिक कार्य निविदाएं प्राप्त करने के बदले राज्य के अधिकारियों और राजनीतिक लोगों को भारी मात्रा में अवैध रिश्वत दी, जो अनुबंध मूल्य का 25-40 प्रतिशत है. ईओडब्ल्यू ने ईडी से मिली जानकारी के आधार पर पिछले साल जनवरी में कथित डीएमएफ घोटाले के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की थी.