दिल्ली. अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपको जेल की सजा हो सकती है. दिल्ली की तीसहजारी कोर्ट ने सावित्री नाम की एक महिला को आईटीआर नहीं भरने पर 6 महीने जेल की सजा सुनाई है. भारत के आयकर कानून में ऐसे प्रावधान हैं जो आपको आईटीआर भरने पर 7 साल तक की जेल करवा सकते हैं.

ताजा मामला दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट का है, जाला इनकम टैक्स ऑफिस ने एक महिला के खिलाफ आईटीआर नहीं भरने की शिकायत की थी. महिला ने 2 करोड़ रुपए की इनकम पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था.

ये है पूरा मामला

महिला ने वित्त वर्ष 2013-14 में 2 करोड़ रुपए की इनकम की थी, जिस पर उसने 2 लाख रुपए का टीडीएस दिया था. लेकिन इस इनकम के लिए कोई आईटीआर दाखिल नहीं किया. ऐसे में महिला ने अपनी इनकम का महज एक प्रतिशत ही टैक्स के तौर पर चुकाया.

अपील के लिए मिली 30 दिन की मोहलत

कोर्ट ने महिला की याचिका पर उसे सजा से 30 दिन की राहत देते हुए जमानत भी दे दी. अदालत ने कहा कि महिला चाहे तो इस फैसले को आगे चुनौती दे सकती है. जबकि उसकी इस इनकम पर टैक्स डिमांड ज्यादा बनती है. तीस हजारी कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मयंक मित्तल ने पूरे मामले की दलीलें सुनने के बाद महिला पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया और साथ ही 6 महीने के साधारण जेल की भी सजा सुनाई.