लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को यूपी में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम तीन महीने में नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है. दो जजों की बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को रद्द करते हुए यह आदेश पारित किया है. हाईकोर्ट के इस फैसल पर सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया आई है.

केशव प्रसाद मौर्य ने x पर पोस्ट करते हुए कहा, ”शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है. यह उन पिछड़ा व दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया. उनका मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं.”

यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट की डबल बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है. साथ ही सरकार को आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3 के क्रमांक 6 और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने का आदेश दिया है.

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यूपी सरकार को बड़ा झटका

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है. अब बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई सिलेक्शन लिस्ट जारी करनी होगी. वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है. नई चयन सूची तैयार होने से पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी.

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